28 साल पहले छोड़कर गई थी पति को जिसके साथ भागी उसकी मौत के बाद मांगा अपने पुराने पति से ₹20000 महीना भरण पोषण के लिए खबर हिमाचल प्रदेश बिलासपुर की
हिमाचल प्रदेश बिलासपुर की एक महिला जो कि अपने पति को 28 साल पहले छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी हाल ही में उसकी मृत्यु के बाद बह महिला अपने पुराने पति से ₹20000 प्रतिमाह अपने भरण पोषण के लिए मांगती है और इसके लिए वह कोर्ट में अर्जी दायर करती है बिलासपुर महिला कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है और साथ ही में कहा कि जो औरत दूसरे पुरुष के साथ अनैतिक संबंध रखती है उसे अपने पति से गुजारा भत्ते लेने का कोई हक नहीं है
इसके बारे में बताया जा रहा है कि महिला लगभग 28 साल पहले अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ भाग कर चली गई थी और जब इस पुरुष की हाल ही में मृत्यु हो गई तो लौट कर उसने अपने पहले पति से ₹20000 महीना भरण पोषण मांगा और प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट की अदालत में चल रहे मुकदमे में महिला ने दावा किया कि वह अभी भी अपने पुराने पति की वैध रूप से पत्नी है और उसके पति ने उसे पिछले 1 साल तक गुजारा भत्ता नहीं दिया है
और उसी के साथ उसने कहा कि उसके पति के पास लगभग 70 बीघा जमीन है उसमें से किरतपुर नेरचौक फोरलाइन के लिए 1.50 करोड रुपए उसे मिल चुके हैं और भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए करीब 8से9 बीघा जमीन उसकी जा रही है जिसमें उसे करीब लगभग 4 करोड रुपए मिल सकते हैं इसलिए वह ₹20000 उस महिला को आसानी से दे सकता है लेकिन पति की ओर से पत्नी के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा किया गया पति ने वहां कोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी उसे लगभग 28 साल पहले बेवजह छोड़कर चली गई थी और पंजाब के कपूरथला जिले के गांव संगोजला में साधु जरनैल सिंह के साथ रहने लगी थी और वहीं पर उसने अपना नाम भी बदल दिया था और अपना नया लक्ष्मी रख लिया और जरनैल सिंह की पत्नी के रूप में वहां पर रहने लगी थी लेकिन जैसे ही जरनैल सिंह की मौत हुई तो उसने जरनैल सिंह की सारी संपत्ति भी ले ली
पति का कहना है की पत्नी ने अपनी बेटी के माध्यम से 2016 में उसे फोन करवाया और उससे कहा कि जरनैल सिंह की मृत्यु हो चुकी है और उसके रिश्तेदार अब उसे धमकियां दे रहे हैं इसलिए उसे वहां से ले जाया जाए और पति अपने पंचायत और रिश्तेदारों को साथ लेकर पंजाब से अपनी पत्नी को वापस ले आया और वह उस समय से अपने पुराने पति के साथ रह रही है और उसके पुराने पति ने उसे घर में दो कमरे और एक शौचालय और एक बाथरूम भी दिया है और पति ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उसे साबित हुआ है की महिला पंजाब सरकार के राशन कार्ड में जरनैल सिंह पत्नी लक्ष्मी के नाम पर दर्ज है और उस औरत ने विधवा पेंशन का फॉर्म भी लक्ष्मी पत्नी जरनैल सिंह के नाम से भरा है और उसके आधारकार्ड, वोटर आईडी,पंचायती रिकॉर्ड सभी में जरनैल सिंह की पत्नी के रूप में दर्ज है वहीं पर कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए 17 नवंबर 2025 को धारा 125(4) सीआरपीएफ के तहत अनैतिक संबंध में रहने वाली पत्नी को भत्ता नहीं मिल सकता है साथ ही में यह कहा कि पति कितना भी अमीर क्यों ना हो लेकिन अनैतिक संबंध रखने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता
इसी के साथ महिला ने कोई अभी तक स्वतंत्र गवाह भी पेश नहीं किया है जबकि उसके पति ने पंचायत प्रधान और अपने बेटे को गवाह बनाया है और इसी के साथ अदालत ने महिला की भत्ता अर्जी को खारिज कर दिया है
कोर्ट ने कहा है कि महिला ने यह खुद स्वीकार किया है कि वह 2016 से पहले अपने पति के साथ नहीं थी और वहीं पर सबूत से भी यह साबित होता है कि वह दूसरे व्यक्ति की पत्नी बनकर रह रही थी

