Kinnaur: Accused sentenced to 20 years in jail and a fine of ₹10,000 for rape.
Kinnaur: Accused sentenced to 20 years in jail and a fine of ₹10,000 for rape.

किन्नौर: दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 साल की जेल और ₹10000 का जुर्माना।

किन्नौर: दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 साल की जेल और ₹10000 का जुर्माना।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर से एक मामला सामने आया है जहां पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने एक आरोपी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के करने के मामले में 30 साल की जेल और ₹10000 का जुर्माना लगाया है।और वहीं पर इसके अलावा नाबालिग़ लड़की को सरकार की तरफ से एक लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा।

लड़की को गर्भवती करने के बाद आरोपी फरार

जानकारी के अनुसार उप जिला न्यायालय कमल चंदेल ने बताया कि 26 जनवरी 2024 को लड़की गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी जहां पर उसकी उस आरोपी लड़के से मुलाकात होती है और उसके बाद दोनों ही फोन पर बात करने लगते हैं। और वहीं पर आरोपी लड़की को रामपुर में गणतंत्र दिवस का अच्छा कार्यक्रम होने के बारे में बताता है और उसे झांसा देकर के अपने साथ ले जाता है। और वहीं पर बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब पी रखी थी रामपुर पहुंचने पर वे पीड़िता को एक गेस्ट हाउस रूम में लेकर के चला जाता है जहां उसके साथ वह शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनता है और जब अगले दिन लड़की इसके बारे में बोलती है तो लड़की को वह शादी का झांसा दे करके अपने घर ले जाता है और इसके बाद 6 महीने तक वह उसको अपने घर पर रखता है और जैसे ही वह गर्भवती हो जाती है तो आरोपी उस लड़की को गर्भपात की गोलियां देता है जिससे पीड़ित लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।

और इसके बाद आरोपी पीड़िता लड़की को रामपुर बस अड्डे पर छोड़कर भाग जाता है इसके बाद लड़की इसकी सूचना अपनी मां को देती है।और इसके बाद मामला फिर दर्ज करवाया जाता है वहीं पर बताया जा रहा है कि मामले में अदालत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज किया और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को नाबालिक लड़की के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की जैल और ₹10000 का जुर्माना लगाया है और वहीं पर बताया जा रहा है कि पीड़िता को पोक्सो एक्ट के तहत सरकार की ओर से ₹100000 का मुआवजा भी दिया जाएगा सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है

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