मरीज को लिफ्ट का इस्तेमाल न करने पर हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी स्वास्थ्य विभाग और सरकार को,
हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुजुर्गों और मरीजों को अस्पताल में लिफ्ट का उपयोग न करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधाबलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की बेंच ने इस मामले में सरकार सहित स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर दिया है हिमाचल हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों और मरीजों को लिफ्ट का इस्तेमाल न करने के लिए अनुभूति जताई है। अदालत को प्राप्त एक प्रस्तुति के द्वारा यह जिक्र किया गया है कि अस्पताल की एक लिफ्ट स्टाफ और डॉक्टर के लिए आरक्षित रहती है जबकि आम जनता के लिए बनी लिफ्ट हमेशा ही खराब रहती है इसमें बुजुर्गों विकलांगों और मरीजों को अस्पताल की एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने में सुविधा और परेशानी झेलनी पड़ती है बेंच ने इस मामले पर प्रस्तुति लेते हुए अभियुक्त स्वास्थ्य सचिव को एक शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि इस एफिडेविट में बताया जाए कि पूरे प्रदेश में कितने बहुमंजीलिए हॉस्पिटल है और यह भी बताया जाए क्या इन हॉस्पिटल में मरीजों के लिए और विकलांगों के लिए लिफ्ट मौजूद है भी या नहीं मामले की सुनवाई के लिए अगली 29 दिसंबर को कहा गया है

