Anyone cheating in the examination or making others cheat will be punished with 10 years of imprisonment and a fine of up to Rs 1 crore.
Anyone cheating in the examination or making others cheat will be punished with 10 years of imprisonment and a fine of up to Rs 1 crore.

परीक्षा में नकल करने और करवाने वाले को होगी 10 साल की जेल और एक करोड़ तक का जुर्माना।

परीक्षा में नकल करने और करवाने वाले को होगी 10 साल की जेल और एक करोड़ तक का जुर्माना।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2025 लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब नकल करने वाले को और करवाने वाले को लगभग कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की जेल हो सकती है और वहीं पर एक करोड रुपए तक का जुर्माना होगा वहीं पर यह विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हुआ है

नकल करवाने और करने वाले को 10 साल की जेल और एक करोड़ जुर्माना

वहीं पर इस नए कानून में बताया गया है कि यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर नकल करवाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसे पर एक करोड रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और परीक्षा का पूरा खर्चा भी उसी से वसूला जाएगा और वहीं पर उससे अगले 4 साल तक कोई भी परीक्षा नहीं करवाई जाएगी और अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो उससे कम से कम 10 साल तक की जेल होगी। और इस मामले की जांच पुलिस और उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे। और वहीं पर यह भी कहा गया है कि मामला सरकार किसी भी एजेंसी को सौंप सकती है जांच के लिए। ओर वहीं पर सरकार ने पेपर लीक होने का मामला सामने आने पर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भी रद कर दिया है। और सरकार का कहना है कि अब आयोग का नए तरीके से गठन किया जाएगा।

प्रदेश में पिछले कई सालों में हुए पेपर लीक

रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई सालों में हिमाचल प्रदेश के कई राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं इसलिए हिमाचल सरकार ने यह अधिनियम बनाया है ताकि प्रदेश में अबकी बार पेपर लीक न हो सके और बच्चों में ओर नकल करवाने वालों में डर बना रहे।

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