Bilaspur: 20 years imprisonment for the accused if convicted of rape
Bilaspur: 20 years imprisonment for the accused if convicted of rape

बिलासपुर: दुष्कर्म सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल की जेल

बिलासपुर: दुष्कर्म सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल की जेल

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसमें एक नाबालिग के गंदे फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास तथा ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई है

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने की दी थी धमकी

वहीं पर जिला के न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने कहा की बिलासपुर जिले की एक नाबालिग लड़की ने 27 फरवरी 2022 को महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी उस शिकायत में लड़की ने आरोप लगाए थे कि कुलविंदर सिंह निवासी मलेता श्री नैना देवी ने उसके गलत फोटो होने का दावा किया और उन्हें इंस्टाग्राम पर डालने की धमकी दी आरोपी ने कहा कि यदि वह फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करवाना चाहती है तो रात को उसके घर के पास स्थित खेतों में आ जाए।

परिवार को मारने की दी थी धमकी

और बताया जा रहा है जब फोटो वायरल ना हो जाए इस डर से वह खेतों की तरफ गई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद आरोपी ने उसे कहा धमकी देते हुए कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया या पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो उसकी फोटो अपलोड करने के साथ-साथ उसके परिवार वालों को भी मार देगा।

वहीं पर जैसे ही इस मामले को पीड़िता ने दर्ज करवाया तो महिला थाना की एएसआई नीलम ने मामले की जांच की। वहीं पर जांच के दौरान पीड़िता लड़की का और आरोपी का मेडिकल करवाया गया डीएनए जांच करवाई गई और जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।वहीं पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने प्रभावी ढंग से पैरवी की।वहीं पर बताया जा रहा है कि अभियोजन पक्ष ने कुल 23 गवाह प्रस्तुत किया वहीं पर गवाहों के बयान एवं पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर जेल एवं ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *