चंबा: पत्नी की की थी हत्या आरोपी को उम्र कैद की सजा और एक लाख जुर्माना।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जिला सत्र न्यायाधीश आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे रहे हैं वहीं पर एक मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से भी सामने आया है।जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा रमणीक शर्मा की अदालत ने सुभाष पुत्र धनुराम निवासी गांव लंगोई डाकघर कीहार वर्तमान पता गांव मंडोलू को पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी करार करते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसके अलावा एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है और अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इसके लिए उसे 2 साल और जेल में रहना पड़ेगा वहीं पर अदालत ने सुभाष को आईपीसी की धारा 201 के तहत भी दोषी करार किया है और उसके लिए 5 वर्ष की कैद में ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई है और अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसे 6 महीना की अतिरिक्त जेल भोगनी पड़ेगी यह दोनों सजा एक साथ चलेगी।
डंडे से मारा था पत्नी को
और इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुभाष ने अपनी पत्नी को छोटी सी कहा सुनी होने पर उसके साथ मारपीट की और डंडे से उसके सिर पर मारा जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। और इसके बाद सुभाष ने हत्या में प्रयोग किए जाने वाले डंडे को जला दिया ताकि सबूत मिटा दिया जा सके।लेकिन जैसे इसकी सूचना पुलिस टीम को मिली तो उसने आरोपी को जल्दी से ही गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करने के बाद कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया था वहीं पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 30 गवाह पेश कर सुभाष पर लगे पत्नी की हत्या के आरोप को साबित किया ।वहीं पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुभाष को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

